धनबाद
धनबाद: जेल में बंद बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को एक और मामले में जमानत मिली है पूर्व मंत्री ओपी लाल के भतीजे राजीव श्रीवास्तव की जमीन हड़पने और रंगदारी मांगने के मामले में विधायक ढुलू महतो को आज बड़ी राहत मिली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत ने विधायक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। जबकि महिला नेत्री के साथ दुराचार के मामले में विधायक की जमानत अर्जी पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दी है।
वही बचाव पक्ष के अधिवक्ता एराधेश्याम गोस्वामी ने दलील देते हुए कहा कि मामला सुलह हो गया है। राजनीतिक साजिश के तहत यह मुकदमा दायर किया गया है। वही जमानत अर्जी का विरोध करते हुए लोक अभियोजक बीडी पांडे ने कहा कि मामला सुलह योग्य नहीं है। विधायक के विरुद्ध संगीन आरोप हैं। सुनवाई के पूर्व मामले के अनुसंधानकर्ता नीरज कुमार ने अदालत में हाजिर होकर कांड दैनिकी समर्पित किया। बताते हैं कि पूर्व विधायक ओपी लाल के भतीजे के शिकायत पर 2 मार्च 2020 को प्राथमिकी बरोरा थाना मेंं विधायक महतो एवं सुभाष सिंह के विरुद्ध दर्ज की गई थी।
वही विधायक ढुलू महतो 11 मई से धनबाद जेल में बंद हैं। उन पर करीब एक दर्जन मामले दर्ज हैं। ज्यादातर मुकदमों में जमानत मिल गई है। मुख्य बाधा दुष्कर्म प्रकरण है। इस मामले पर अदालत को फैसला करना है।